नई दिल्ली, 13 दिसम्बर (वीएनआई)| सर्वोच्च न्यायालय ने आज रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार द्वारा कंपनी का अधिग्रहण करने पर रोक लगा दी।
शीर्ष अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसके तहत यूनिटेक के निदेशकों को बर्खास्त करने और केंद्र सरकार को उनके स्थान पर अपने निदेशकों को नामित करने की अनुमति प्रदान की गई थी।
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