नई दिल्ली, 05 सितम्बर, (वीएनआई) सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम को बड़ा झटका देते हुए अग्रिम जमानत याचिका खारिज की।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को चुनौती देने वाली चिदंबरम की अर्जी को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम की याचिका खारिज करते हुए कहा कि शुरुआत में ही अग्रिम जमानत दे देना जांच में बाधा पहुंचा सकता है। ऐसे में ये मामला अंतरिम जमानत देने के लिए ठीक नहीं है। आर्थिक अपराध को अलग अप्रोच के साथ डील करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि नियमित जमानत के लिए चिदंबरम ट्रायल कोर्ट में अपील कर सकते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद ईडी पी. चिदंबरम को गिरफ्तार कर सकती है। जबकि पी. चिदंबरम की सीबीआई रिमांड आज खत्म हो रही है।
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