नई दिल्ली, 15 नवंबर, (वीएनआई) झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए जारी नामांकन प्रक्रिया के बीच उच्चतम न्यायालय ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को झटका देते हुए चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है।
उच्चतम न्यायालय ने मधु कोड़ा पर चुनाव लड़ने के प्रतिबंध को बरकरार रखते हुए उनकी याचिका पर मेरिट पर सुनवाई करने की बात कही है। न्यायाधीश ने कहा कि मधु कोड़ा की अयोग्यता को खत्म होने में एक साल और शेष हैं इसलिए वह चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। वहीं कोर्ट ने देरी के लिए मधु कोड़ा को ही जिम्मेदार ठहराया है।
गौरतलब है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और चाईबासा सीट से विधायक रहे मधु कोड़ा को चुनाव आयोग ने 2009 में हुए चुनाव में खर्च की सही जानकारी न देने के चलते सितंबर 2017 में उनको अयोग्य ठहरा दिया था। उनके 2020 तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई थी। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 81 विधानसभा सीट पर पांच चरणों में मतदान होना है। पहले दिन की वोटिंग 30 नवंबर को होगी और 20 दिसंबर तक चलेगी। मतगणना 23 दिसंबर को होगी।
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