नई दिल्ली, 14 नवंबर, (वीएनआई) सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के 'चौकीदार चोर है' बयान पर अवमानना याचिका पर फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी की माफी स्वीकार कर ली है। साथ ही कोर्ट ने उन्होंने ऐसी बयानबाजी से बचने की नसीहत दी है।
मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना कार्यवाही के लिए लंबित इस मामले पर 10 मई को सुनवाई पूरी की थी। वहीं आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, मिस्टर राहुल गांधी को भविष्य में संभलकर बोलने की जरूरत है। कोर्ट ने साथ ही राहुल गांधी को नसीहत दी भविष्य में कोर्ट से जुड़े किसी भी मामले में किसी भी प्रकार का राजनीतिक भाषण देने में सतर्कता बरतें।
गौरतलब है कि बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने राहुल गांधी के 'चौकीदार चोर है' बयान को सुप्रीम कोर्ट से जोड़ने पर अवमानना याचिका लगाई थी। राफेल मामले में मोदी सरकार पर हमला करने के लिए राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर टिप्पणी की थी।
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