नई दिल्ली। 19 नवंबर, (वीएनआई) जलियांवाला बाग नैशनल मेमोरियल संशोधन बिल को राज्यसभा में पेश किया गया जिसे आज पास कर दिया गया है। इसके साथ ही अब कांग्रेस अध्यक्ष इस ट्रस्ट के सदस्य नहीं रह पाएंगे।
जलियांवाला बाग नैशनल मेमोरियल ऐक्ट, 1951 के तहत ट्रस्ट को मेमोरियल के निर्माण और प्रबंधन का अधिकार है। इसके अलावा इस ऐक्ट में ट्रस्टियों के चयन और उनके कार्यकाल के बारे में भी बताया गया है। अब तक कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष इस मेमोरियल के ट्रस्ट का पदेन सदस्य रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। गौरतलब है कि यह विधेयक लोकसभा में पहले ही पारित किया जा चुका है। विधेयक पारित होने के बाद न्यासी के रूप में कांग्रेस के अध्यक्ष को हटाकर अब लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष को न्यासी बनाया जाएगा। अब लोकसभा में नेता विपक्ष के तौर पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी सदस्य होंगे।
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