नई दिल्ली, 01 नवंबर, (वीएनआई) दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
हाईकोर्ट ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता चिदंबरम की स्वास्थ्य कारणों से मांगी गई जमानत याचिका पर कहा है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती किए जाने की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट के सामने आज मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट पेश की है। इस पर कोर्ट ने कहा कि जेल में ही डॉक्टर चिदंबरम की नियमित जांच करेंगे। साथ ही उन्हें पीने के लिए मिनरल वाटर दिया जाए और मच्छरों से बचाने के लिए लोशन दिया जाए। गौरतलब है कि चिदंबरम ने स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मांगी थी, जिसके लिए गुरुवार को हाईकोर्ट ने मेडिकल बोर्ड का गठन किया था।
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