बेंगलुरु, 13 नवंबर, (वीएनआई) सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के बागी विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर अपना फैसला सुना दिया है। वहीं कोर्ट ने इन विधायकों को उपचुनाव लड़ने की अनुमति दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस्तीफा देने से स्पीकर के अधिकार खत्म नहीं हो जाते हैं। कोर्ट ने कर्नाटक विधानसभा के तत्कालीन स्पीकर द्वारा विधायकों की अयोग्यता के फैसले को सही ठहराया है। अदालत का कहना है कि अयोग्यता अनिश्चितकाल के लिए नहीं हो सकती है। हालांकि अयोग्यता के मामले में विधायकों को अपना पक्ष रखना का मौका मिलना चाहिए। वहीं कोर्ट के इस फैसले से साफ हो गया है कि कर्नाटक के अयोग्य करार दिए गए 17 विधायक अब चुनाव लड़ सकेंगे। इसमें 14 विधायक कांग्रेस और 3 विधायक जेडीएस के थे। गौरतलब है कि कर्नाटक में विधायकों की अयोग्यता के बाद खाली हुई 15 विधानसभा सीटों पर 5 दिसंबर को उपचुनाव होना है।
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