नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, (वीएनआई) मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच छुट्टी पर भेजे सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगी।
सर्वोच्च न्यायलय में अलोक वर्मा ने खुद को जबरन छुट्टी पर भेजे जाने के सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका दी है। उन्होंने कहा है कि उनको छुट्टी पर भेजा जाना कानूनन गलत है। वहीं आलोक वर्मा ने अपनी याचिका में कहा है कि सीवीसी, केंद्र ने रातोंरात मुझे सीबीआई डायरेक्टर पद से हटाने का फैसला लिया और नए शख्स की नियुक्ति की, जो कि गैरकानूनी है। सरकार का यह कदम डीएसपीई एक्ट के सेक्शन 4-बी के खिलाफ है, जो सीबीआई डायरेक्टर की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए दो साल का वक्त निर्धारित करता है। याचिका में आगे कहा गया है कि कानूनन सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सीजेआई की कमेटी करेगी। सेक्शन 4b(2) में सीबीआई डायरेक्टर के ट्रांसफर के लिए इस कमेटी की मंजूरी जरूरी है, सरकार ने इसका उल्लंघन किया है।
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