नई दिल्ली, 26 जुलाई, (वीएनआई) सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार की दलील एसके मिश्रा को ईडी के निदेशक पद पर 15 सितंबर तक बने रहने की अनुमति दे दी है। एसके मिश्रा का कार्यकाल 31 जुलाई को खत्म हो रहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की दलील मानते हुए एसके मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने की मंजूरी दे दी। इसके बाद एसके मिश्रा 15 सितंबर तक ईडी के निदेशक बने रहेंगे। हालाँकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 15 अक्टूबर तक कार्यकाल बढ़ाने की गुजारिश की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए राजी नहीं हुआ। उन्होंने 15 अक्टूबर के बजाय 15 सितंबर तक कार्यकाल बढ़ाने की मंजूरी दी।
No comments found. Be a first comment here!