नई दिल्ली, 08 जनवरी, (वीएनआई) सर्वोच्च न्यायलय ने छुट्टी पर भेजे गए सीबीआई डायरेक्टर को बहाल कर दिया है, लेकिन कमिटी के फैसला तक नीतिगत फैसला लेने पर रोक लगा दी है।
सर्वोच्च न्यायलय ने आज केंद्र सरकार के 23 अक्टूबर 2018 के उस फैसले को खारिज कर दिया है, जिसमें केंद्र सरकार ने सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने का फैसला किया था। न्यायलय ने अपने फैसले में कहा है कि आलोक वर्मा कोई बड़ा नीतिगत फैसला नहीं लेंगे और उनके मामले में कमिटी फैसला लेगी। कमिटी नए सिरे से आलोक वर्मा के केस को देखेगी।
सर्वोच्च न्यायलय के जस्टिस एसके कौल की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि पीएम, चीफ जस्टिस और विरोधी दल के नेता वाली हाई पावर कमिटी आलोक वर्मा के भविष्य का फैसला करेगी। जब तक कमिटी फैसला नहीं लेती तबतक सीबीआई डायरेक्टर कोई नीतिगत फैसला नहीं लेंगे। गौरतलब है सर्वोच्च न्यायलय ने उस याचिका पर आज फैसला सुनाया, जिसमें सीबीआई डायरेक्टर ने खुद को छुट्टी पर भेजे जाने के फैसले को चुनौती दी हुई है। इससे पहले न्यायलय ने बीते वर्ष 6 दिसंबर को मामले की सुनवाई के बाद इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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