नई दिल्ली, 09 अप्रैल (वीएनआई) प्रधानमंत्री मोदी की बायॉपिक 'पीएम नरेंद्र मोदी' की रिलीज रोके जाने को लेकर दाखिल याचिका को आज सर्वोच्च न्यायलय ने खारिज कर दिया है।
सर्वोच्च न्यायलय ने कहा है कि इस मामले पर फैसला लेने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है और उसे ही इस पर निर्णय लेना होगा। न्यायलय ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अभी तक सेंसर बोर्ड ने फिल्म को सर्टिफिकेट भी नहीं दिया है। साथ ही, केवल चुनाव आयोग ही यह फैसला ले सकता है कि यह फिल्म आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करती है या नहीं।
इससे पहले आज याचिकाकर्ता ने कहा था कि न्यायलय फिल्म के डायरेक्टर को फिल्म की कॉपी दिए जाने का आदेश दे, जिसे न्यायलय ने खारिज कर दिया था। गौरतलब है फिल्म पर आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप है। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और जबलपुर हाई कोर्ट ने भी इस फिल्म की रिलीज रोकने की याचिकाएं खारिज कर दी थीं। यह फिल्म 11 अप्रैल को रिलीज की जा सकती है।
No comments found. Be a first comment here!