जीएसटी काउंसिल में 'दूध, हॉस्टल, जीएसटी नोटिस पर एक टैक्स' का हुआ निर्णय

By VNI India | Posted on 22nd Jun 2024 | अर्थव्यवस्था
जीएसटी काउंसिल

नई दिल्ली, 22 जून, (वीएनआई) केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद जीएसटी काउंसिल के अहम फैसलों के बारे में जानकारी दी। 

वित्तमंत्री सीतारमण ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने सभी दूध के डिब्बों यानी स्टील, लोहा, एल्यूमीनियम पर 12% की एक समान दर निर्धारित करने की सिफारिश की है। उन्होंने कहा, छोटे करदाताओं की मदद के लिए परिषद ने जीएसटीआर 4 फॉर्म में विवरण और रिटर्न प्रस्तुत करने की समय सीमा 30 अप्रैल से बढ़ाने की सिफारिश की है। इसे 30 जून तक बढ़ाया जाएगा। यह वित्तीय वर्ष 2024-25 के बाद के रिटर्न के लिए लागू होगा।

सीतारमण ने आगे कहा सरकार का इरादा जीएसटी करदाता के जीवन को आसान बनाना है। सीजीएसटी की ओर से सभी एक्टिव टैक्स एसेसी में से केवल 1.96% को केंद्रीय जीएसटी से कोई नोटिस भेजा गया है। निर्मला सीतारमण ने बताया कि जीएसटी परिषद ने सभी कार्टन बक्सों और नालीदार और गैर-नालीदार कागज या पेपर बोर्ड दोनों के मामलों पर 12% की एक समान जीएसटी दर निर्धारित करने की भी सिफारिश है।


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