नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, (वीएनआई) सर्वोच्च न्यायलय में अयोध्या राम मंदिर-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले पर आज से नियमित सुनवाई शुरू होगी।
गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की तीन जजों की बेंच ने अयोध्या विवाद पर 30 सितंबर, 2010 को अपने फैसले में कहा था कि 2.77 एकड़ जमीन को तीनों पक्षों- सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला में बराबर-बराबर बांट दिया जाए। इस फैसले के खिलाफ रामलला विराजमान, हिंदू महासभा ने सर्वोच्च न्यायलय में याचिका दायर की। दूसरी तरफ सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी सर्वोच्च न्यायलय में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अर्जी दाखिल कर दी।
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजय किशन कौल व जस्टिस सकेएम जोसफ की पीठ इन तमाम याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले ही अयोध्या विवाद मामले की सुनवाई तय समयसीमा के भीतर खत्म करने की बात कही थी। इससे पहले सर्वोच्च न्यायलय ने 27 सितंबर 1994 को अपने उस फैसले पर फिर से सुनवाई करने से इनकार कर दिया था, जिसमे कोर्ट ने यह कहा था कि मस्जिद इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं है। वहीं सर्वोच्च न्यायलय की तीन जजों की बेंच ने कहा था कि इस मामले का निर्णय दीवानी वाद के रूप में होगा। इसका फैसला साक्ष्यों के आधार पर होगा।
No comments found. Be a first comment here!