नई दिल्ली, 29 नवंबर, (वीएनआई) महाराष्ट्र में सरकार गठन करने के लिए शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन को असंवैधानिक घोषित करने के खिलाफ दायर याचिका को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
उच्चतम न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हमसे उन क्षेत्रों में जाने की उम्मीद न करें जहां न्यायालय का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि राजनीतिक दलों को जनता से किए गए वादों का पालन करना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि पार्टियां वादों का पालन करेंगी लेकिन अगर किसी कारण से वे नहीं करते हैं तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं।
गौरतलब है कि भाजपा से अलग होने के बाद शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना लिया है। वहीं विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच चली बहस गठबंधन टूटने के बाद ही खत्म हुई। सरकार गठन करने को लेकर शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रवक्ता प्रमोद पंडित जोशी ने याचिका दायर की। प्
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