नई दिल्ली, 22 अप्रैल (वीएनआई)| राष्ट्रपति कोविंद ने 12 साल से कम आयु के बच्चों के साथ दुष्कर्म करने के दोषियों को मृत्यु दंड देने वाले अध्यादेश को आज मंजूरी दे दी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को बच्चों और नाबालिगों से दुष्कर्म के मामलों में और कठोर प्रावधानों को शामिल करते हुए 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण' (पोक्सो) अधिनियम को संशोधित करने के अध्यादेश को मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति ने भगोड़े साबित हुए आर्थिक अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के अध्यादेश को भी मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी शनिवार को एक और अध्यादेश पारित किया था जिसके तहत देश छोड़कर भागने वाले बैंकों के बड़े बकाएदारों की संपत्तियों को जब्त कर बकाएदारों को वापस लाने का प्रयास किया जाएगा।
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