भोपाल, 11 सितंबर (वीएनआई)| मध्य प्रदेश में सूचना आयुक्त के चयन को लेकर बनाई गई तीन सदस्यीय समिति में जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा के सदस्य रहने पर नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह द्वारा दर्ज कराई गई आपत्ति पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि समिति में बदलाव नहीं होगा, क्योंकि मंत्री मिश्रा को चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य ठहराए जाने वाले मामले पर उच्च न्यायालय से स्थगन मिला हुआ है।
ज्ञात हो कि राज्य में रिक्त सूचना आयुक्तों के चयन के लिए तीन सदस्यीय समिति बनाई गई है, जिसमें मुख्यमंत्री के अलावा मंत्री मिश्रा व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह सदस्य हैं। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने बुधवार को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस समिति में नरोत्तम मिश्रा को सदस्य बनाने पर सवाल उठाया था। साथ ही कहा था कि जो व्यक्ति भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अयोग्य घोषित हो, वह किसी ऐसी समिति का सदस्य कैसे हो सकता है जो एक संवैधानिक संस्था के सदस्य का चयन करेगी। इतना ही नहीं अजय सिंह ने मिश्रा के समिति में रहने पर बैठक में उपस्थित रहने पर असमर्थता जताई।
अजय सिंह के पत्र का मुख्यमंत्री चौहान ने जवाब भेजा है जिसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग द्वारा मिश्रा को अयोग्य करार दिए जाने का जिक्र करते हुए समिति का सदस्य बने रहने पर आपने बैठक में आने में असमर्थतता जताई है, जबकि आपकी जानकारी में भी है कि मिश्रा को इस मामले में उच्च न्यायालय से स्थगन मिला है। मिश्रा को न तो सदस्य रखने पर पाबंदी लगाई गई है और न ही कोई औचित्यता का प्रश्न है। ऐसी स्थिति में समिति में परिवर्तन को मैं आवश्यक नहीं समझता हूं।
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