रांची, 24 अगस्त, (वीएनआई) रांची हाई कोर्ट ने चारा घोटाला मामले में दोषी करार राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को झटका देते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने लालू को 30 अगस्त तक सरेंडर करने को कहा है।
जमानत पर बाहर लालू ने मेडिकल आधार पर कोर्ट में जमानत बढ़ाने की अर्जी दी जिसे खारिज कर दिया गया। गौरतलब है चारा घोटाले के कई मामलों में दोषी चारा घोटाले के कई मामलों में दोषी पाए गए लालू प्रसाद यादव रांची जेल में सजा काट रहे थे जब उनकी तबीयत खराब हो गई थी। पहले दिल्ली स्थित एम्स और फिर मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टिट्यूट में उनका इलाज चला।
लालू के वकील प्रभात कुमार ने बताया कि कोर्ट की ओर से याचिका खारिज होने के बाद अब वह वापस रांची के राजेंद्र इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जाएंगे जहां उन्हें सबसे पहले भर्ती कराया गया था। वहीं दूसरी ओर प्रवर्तन निदेशालय ने आईआरसीटीसी के होटेलों के आवंटन में धन शोधन के मामले में लालू और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है। यह मामला आईआरसीटीसी के दो होटलों का प्रबंधन ठेका एक निजी कंपनियों को देने में कथित भ्रष्टाचार का है।
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