अहमदाबाद/नई दिल्ली, 04 अप्रैल, (वीएनआई) सुप्रीम कोर्ट ने मेहसाणा दंगा केस में पाटीदार आंदोलन के नेता और कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को मिली सजा पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर सुनवाई से इनकार दिया है। वह अब इस बार का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
गौरतलब है तीसरे चरण के चुनाव के लिए 4 अप्रैल नामांकन की अंतिम तिथि है, ऐसे में अब हार्दिक का चुनाव लड़ना नामुमकिन होगा। वहीं पिछले हफ्ते 29 मार्च को गुजरात हाई कोर्ट ने 2015 के मेहसाणा दंगा केस में उन्हें मिली 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सजा मिलने के बाद से ही वह जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के प्रावधानों के मुताबिक चुनाव लड़ने के अयोग्य हो गए थे।
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