नई दिल्ली, 08 नवंबर, (वीएनआई) कर्नाटक में 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव को टालने के लिए अयोग्य ठहराए गए 17 विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई।
सुप्रीम कोर्ट से विधायकों की तरफ से आज अपील की गई कि चुनाव की तारीखों को और आगे बढ़ाया जाए ताकि उन्हें नामांकन के लिए समय मिल सके। इस पर उच्चतम न्यायालय ने जवाब देते हुए कहा कि पहले अर्जी दीजिए, फिर विचार किया जाएगा। वहीं विधायकों की तरफ से वकील ने कहा कि, अयोग्यता पर उच्चतम न्यायालय की तरफ से अभी कोई फैसला नहीं सुनाया गया है और विधायकों के पास नामांकन भरने के लिए उचित समय नहीं है। ऐसे में विधायक चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते। गौरतलब है कर्नाटक में आयोग्य ठहराए गए विधायकों की सीट खाली है जिस पर भारतीय निर्वाचन आयोग ने 5 दिसंबर को मतदान कराने का फैसला लिया है।
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