नई दिल्ली, 08 जुलाई, (वीएनआई)। सुप्रीम न्यायलय आज 2012 के निर्भया मामले में दोषियो की पुनर्विचार याचिका पर अपना फैसला दे सकता है। निर्भया गैंगरेप मामले में सभी चार दोषियों में से तीन दोषियों ने कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिसपर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है।
गौरतलब है इन सभी को 2012 के निर्भया गैंगरेप मामले में कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार दिया था। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच अपना फैसला सुनाएगी। बेंच की अध्यक्षता सीजेआई जस्टिस दीपक मिश्रा करेंगे, जबकि इस बेंच में जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर भानुमति भी शामिल होंगे। चार में से तीन आरोपियों को इस मामले में दोषी करार दिया गया था, जिन्होंने सर्वोच्च न्यायलय में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों ही दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। इसमे से एक दोषी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली थी। जबकि इस मामले में एक अन्य आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड भेज दिया गया, जहां उसे तीन वर्ष के लिए सुधार गृह में भेजा गया है। गौरतलब है कि निर्भया के साथ 2012 में चलती हुई बस में गैंगरेप किया गया था, जिसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया था। घटना के बाद निर्भया की 29 दिसंबर 2012 को सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में मृत्यु हो गई थी।
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