नई दिल्ली, 09 नवंबर, (वीएनआई) सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में 2.77 एकड़ की विवादित जमीन पर अपना एतिहासिक फैसला सुनाते हुए जमीन को राम जन्मभूमि को देने का आदेश दिया।
मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई की अगुवाई में पांच जजों का संवैधानिक पीठ की ओर से विवादित जमीन राम जन्मभूमि को देने का आदेश दिया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले के दूसरे पक्षकार सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन अयोध्या में कहीं भी देने का आदेश भी दिया है। गौरतलब है सुप्रीम कोर्ट ने साल 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका के खिलाफ अपना फैसला दिया है।
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