सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को शर्तों के साथ दी जमानत

By Shobhna Jain | Posted on 4th Dec 2019 | देश
altimg

नई दिल्ली, 04 दिसंबर, (वीएनआई) आईएनएक्स मीडिया मामले में हिरासत में चल रहे पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। 

सुप्रीम कोर्ट ने आज पूर्व वित्तमंत्री चिदंबरम को दो लाख रुपये के मुचलके और बिना इजाजत विदेश न जाने की शर्त पर जमानत दे दी है। अब वह जल्द ही तिहाड़ जेल से बाहर आ सकेंगे। अदालत ने कहा कि चिदंबरम जमानत पर छूटने के बाद गवाहों से संपर्क करने की कोशिश नही करेंगे और कोर्ट की इजाजत के बगैर विदेश नही जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आर्थिक अपराध काफी गंभीर अपराध होते हैं, लेकिन जमानत का भी कानूनी प्रावधान हैं। 

सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट ने कहा जमानत का फैसला केस की मेरिट पर निर्भर करता है। जमानत देना कानून के प्रावधान में है। गौरतलब है कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। उन्हें आईएनएक्स मीडिया करप्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है अब मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिली है। 


Leave a Comment:
Name*
Email*
City*
Comment*
Captcha*     8 + 4 =

No comments found. Be a first comment here!

ताजा खबरें

Thought of the Day:
Posted on 22nd Dec 2024

Connect with Social

प्रचलित खबरें

असंभव
Posted on 9th Mar 2016
© 2020 VNI News. All Rights Reserved. Designed & Developed by protocom india