नई दिल्ली, 16 सितम्बर, (वीएनआई) सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज सुनवाई करते हुए नैशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला की नजरबंदी के खिलाफ दाखिल याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस भेजा।
सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर के हालात पर केंद्र को दो सप्ताह में डिटेल रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया। वहीं कोर्ट ने एमडीएमके के संस्थापक वाइको की याचिका पर केंद्र को 30 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में सीपीएम नेता सीताराम येचुरी की भी याचिका पर सुनवाई हुई। जबकि सीपीएम नेता एमवी तारीगामी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह कश्मीर यात्रा के लिए स्वतंत्र हैं। गौरतलब है जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 के प्रावधानों को खत्म किए जाने को चुनौती देने समेत इससे जुड़ी करीब 8 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है।
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