सर्वोच्च न्यायलय ने आम्रपाली ग्रुप के बैंक अकाउंट सीज करने का आदेश दिया

By Shobhna Jain | Posted on 1st Aug 2018 | देश
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नई दिल्ली, 01 अगस्त, (वीएनआई) आम्रपाली रियल इस्टेट कंपनी आम्रपाली ग्रुप की सभी 40 कंपनियों के बैंक खाते और चल संपत्ति को सर्वोच्च न्यायलय ने जब्त करने का आदेश दे दिया है। 

न्यायलय ने इस पर बेहद सख्त रुख दिखाते हुए कहा कि आम्रपाली ग्रुप क्या कोर्ट के धैर्य की परीक्षा ले रहा है। अदालत ने शहरी आवास मंत्रालय के सेक्रेटरी और एनबीसीसी कंपनी के चेयरमैन को गुरुवार को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है, ताकि इस मामले पर आगे कदम उठाए जा सकें। 

सर्वोच्च न्यायलय ने इससे पहले 18 जुलाई को हुई सुनवाई में आम्रपाली को 2008 बाद के अपने प्रोजेक्ट्स की वित्तीय जानकारी अदालत को देने को भी कहा था। अदालत ने कहा था कि कंपनी बताए, वो अपने आधे-अधूरे प्रोजेक्‍ट का निर्माण किस तरह पूरा करेगी। गौरतलब है कि आम्रपाली ग्रुप के खरीदारों ने तय समय सीमा से फ्लैट्स की लोकेशन न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में केस किया था। 


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