सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव अवमानना के दोषी करार

By Shobhna Jain | Posted on 12th Feb 2019 | देश
altimg

नई दिल्ली, 12 फरवरी, (वीएनआई) सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव को अवमानना का दोषी करार देते हुए एक लाख का जुर्माना लगाया।

गौरतलब है सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में सीबीआई को फटकार लगाते हुए पूर्व अंतरिम डायरेक्टर एम नागेश्वर राव को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। आज सुबह सीबीआई के पूर्व अंतरिम डायरेक्टर एम नागेश्वर राव सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सीबीआई की तरफ से अटार्नी जनरल ने दलील रखी कि नागेश्वर राव ने माफी मांगी है और उन्होंने जानबूझकर सुप्रीमकोर्ट की अवमानना नहीं की है। 

मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई ने कहा कि अवमानना हुई है और इसलिए पूर्व अंतरिम सीबीआई निदेशक एम नागेश्वर राव के करियर पर एक दाग लगेगा। वहीं एजी केके वेणुगोपाल ने कहा कि उनका 32 साल का करियर बेदाग रहा है। वेणुगोपाल ने कोर्ट से अपील की और कहा कि अदालत लचीला दृष्टिकोण अपनाएं क्योंकि उन्होंने माफी मांगी है। जबकि कोर्ट ने दलीलों को खारिज करते हुए जुर्माना लगाया और कहा कि कार्यवाही खत्म होने तक पूर्व अंतरिम निदेशक को अदालत में मौजूद रहना होगा। 


Leave a Comment:
Name*
Email*
City*
Comment*
Captcha*     8 + 4 =

No comments found. Be a first comment here!

ताजा खबरें

Connect with Social

प्रचलित खबरें

© 2020 VNI News. All Rights Reserved. Designed & Developed by protocom india