नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, (वीएनआई) सर्वोच्च न्यायलय ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वह 10 दिनों के अंदर राफेल एयरक्राफ्ट से जुड़ी कीमतों और रणनीतिक जानकारियां एक सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को मुहैया कराए।
सर्वोच्च न्यायलय ने आदेश दिया है कि वह राफेल डील से जुड़ी ऐसी जानकारियों को जो कानूनी हैं, उन्हें सार्वजनिक करे। साथ ही उन याचिकाकर्ताओं ने जिन्होंने मामले पर याचिका दायर की है, को ऑफसेट पाटर्नर के बारे में सूचनाएं दे। 10 अक्टूबर को सर्वोच्च न्यायलय ने केंद्र सरकार के विरोध को दरकिनार करते हुए, सरकार को राफेल डील के बारे में जानकारी मुहैया कराने का निर्देश दिया था। सर्वोच्च न्यायलय ने अपने पहले के आदेश में सरकार से कहा था कि वह उन कदमों के बारे में बताए जिसके तहत फ्रांस से फाइटर जेट राफेल खरीदने की प्रक्रिया का फैसला किया गया।
गौरतलब है कि पिछले कुछ माह से इस जेट को लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है और विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर घोटाले का आरोप लगा रहा है। मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई की बेंच ने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल को निर्देश दिया था कि 29 अक्टूबर तक उसे जेट खरीदने के फैसले की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाए। इसके बाद न्यायलय उन तरीकों का अध्ययन करेगी जिसके तहत फ्रांस के साथ सौदा हुआ और एक भारतीय कंपनी को ऑफसेट पार्टनर के तौर पर चुना गया।
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