नई दिल्ली, 25 मार्च, (वीएनआई) सुप्रीम कोर्ट ने आज समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव के आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुनवाई की।
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि सालों पुराने इस मामले में क्या उसने किसी तरह की एफआईआर दर्ज की है? इसके जवाब के लिए सीबीआई ने 2 सप्ताह का समय मांगा है। जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने राजनीतिक कार्यकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी की याचिका पर सुनवाई की है। गौरतलब है चतुर्वेदी ने साल 2005 में कोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई को मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, डिंपल यादव और प्रतीक यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत मामला चलाने का निर्देश देने की मांग की थी। गौरतलब है कि चुनाव से ठीक पहले मुलायम और अखिलेश के खिलाफ का ये मामला उनकी नई परेशानी का सबब बन सकता है। वहीं सीबीआई अगर कोई कार्रवाई करती है तो ये जरूर ही चुनावी मुद्दा बन जाएगा।
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