ग्रह मंत्रालय ने लॉकडाउन में मूवमेंट को लेकर जारी की नई गाइडलाइन

By Shobhna Jain | Posted on 4th May 2020 | देश
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नई दिल्ली 04 मई (वीएनआई) देशभर में कोरोना वायरस के कारण 17 मई तक जारी लॉकडाउन के तीसरे चरण में दी गई कुछ राहत को लेकर गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी की है। 

गृह मंत्रालय ने आज एक बार फिर से स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन में किन लोगों को सफर करने की छूट है और किन लोगों को नहीं। बंद के दौरान कौन से लोग बसों और ट्रेनों से सफर कर सकेंगे और कौन नहीं। मंत्रालय ने बीते रविवार को चिट्ठी लिखकर सभी राज्यों को एक बार फिर से स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन में केवल उन्हें ही मूवमेंट की इजाजत है, जो लोग लॉकडाउन की अवधि से ठीक पहले अपने मूल निवास या कार्यस्थलों से चले गए थे और लॉकडाउन के नियमों के चलते अपने मूल निवासों या कार्यस्थलों पर लौट नहीं पा रहे हैं। गौरतलब है तीसरे चरण में प्रवासी मजदूरों, छात्रो, पयर्टकों, तीर्थयात्रियों को अपने गृह राज्यों तक पहुंचाने के लिए कुछ छूट दी गई है।


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