सरकार ने अनलॉक-4 के लिए जारी किये दिशा-निर्देश, 30 सितंबर तक रहेगा लागू

By Shobhna Jain | Posted on 29th Aug 2020 | देश
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नई दिल्ली, 29 अगस्त, (वीएनआई) वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने 'अनलॉक 4' के लिए गाइडलाइन की घोषणा कर दी है। नए दिशा-निर्देश 30 सितंबर तक लागू रहेंगे। 

आज जारी नई गाइडलाइन के दिशा-निर्देशों के अनुसार  सरकार ने 7 सितंबर से मेट्रो चलाने को मंजूरी दे दी है, वहीं अपने महीने के अंत तक यानी 21 सितंबर तक देशभर के धार्मिक आयोजन में 100 लोगों के शामिल होने की भी इजाजत दे दी है। नए गाइडलाइन के अनुसार 21 सिंतबर से ही मनोरंजन, खेल, सामाजिक, राजनीतिक जैसे कई समारोहों के आयोजन की अनुमति दे दी गई है। वहीं सरकार ने अनलॉक-4 में सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए साफ कर दिया है कि फिलहाल स्कूल-कॉलेज नहीं खुलेंगे लेकिन कंटनेमेंट जोन से बाहर 9 से 12वीं कक्षा तक के छात्र पढ़ाई से संबंधित जानकारी के लिए अपने परिवार की सहमति के बाद शिक्षकों से मिलने स्कूल जा सकेंगे।

गौरतलब हैकि कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए मोदी सरकार ने मार्च के अंत से लॉकडाउन की घोषणा की थी जो अब अनलॉक के रूप में देशभर में लागू है। 31 अगस्त को अनलॉक-3 समाप्त हो रहा है जिसके बाद अब सरकार अनलॉक-4 के लिए गाइडलाइन की घोषणा कर दी है।


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