नई दिल्ली, 31 मार्च, (वीएनआई) देश में कोरोना वायरस के कारण 21 दिन तक जारी लॉकडाउन को देखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और रजिस्ट्रेशन के लिए वैधता 30 जून तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है।
सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी की गई एडवाइजरी में कहा है कि, सभी राज्यों से अनुरोध कि वे मोटर वाहन कानून और नियम के तहत उन दस्तावेजों को 30 जून तक वैध मानें, जिनकी वैधता एक फरवरी 2020 को समाप्त हो गई है और लॉकडाउन के कारण उनका नवीनीकरण नहीं कराया जा सका है। मंत्रालय द्वारा जिन दस्तावेजनों की वैधता की अवधि बढ़ायी गयी है, उनमें फिटनेस प्रमाणपत्र, सभी तरह के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण या अन्य संबंधित दस्तावेज शामिल हैं।
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