आंध्र प्रदेश विधानसभा में रेप-गैंगरेप पर मौत की सजा का 'दिशा' बिल पास

By Shobhna Jain | Posted on 13th Dec 2019 | देश
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हैदराबाद, 13 दिसंबर, (वीएनआई) आंध्र प्रदेश विधानसभा ने रेप के मामले में मौत की सजा का प्रावधान वाला दिशा बिल आज पास कर दिया है। ऐसा करने वाला आंध्र प्रदेश पहला राज्य बन गया है। 

दिशा बिल को आंध्र प्रदेश क्रिमिनल लॉ (संशोधन) ऐक्ट 2019 भी कहा गया है। इस विधेयक के तहत रेप और गैंगरेप के अपराध के लिए ट्रायल को तेज किए जाने, 21 दिन के अंदर फैसला देने और मौत की सजा का प्रावधान है। इससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व में बीते बुधवार को कैबिनेट ने दिशा बिल को पास किया था। इस बिल में रेप के मामलों में एफआईआर दर्ज होने के 21 दिन के अंदर ट्रायल पूरा होने के साथ-साथ मौत की सजा का प्रावधान है। बिल में आईपीसी की धारा 354 में संशोधन करके नई धारा 354 (ई) बनाई गई है। वहीं मौजूदा कानून ऐसे मामलों में मुकदमा चलाने के लिए चार महीने का समय देता है।

गौरतलब है कि हैदराबाद में महिला डॉक्टर से गैंगरेप, हत्या और फिर शव जला देने की दिल दहला देने वाली घटना के बाद से ही राज्य समेत पूरे देश में आक्रोश था। इसके बाद आंध्र प्रदेश ने यह कदम उठाया है।


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