लाहौर, 13 जनवरी, (वीएनआई) लाहौर हाईकोर्ट ने विशेष अदालत की मौत की सजा के खिलाफ मुशर्रफ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद फांसी की सजा अमान्य घोषित कर दी।
लाहौर हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति सैयद मजहर अली अकबर नकवी, न्यायमूर्ति मोहम्मद अमीर भट्टी और न्यायमूर्ति मसूद जहांगीर ने मुशर्रफ की याचिका की सुनवाई करते हुए आज विशेष अदालत को ‘असंवैधानिक’ करार दिया जिसने पाकिस्तान के पूर्व सैन्य तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ को संगीन देशद्रोह का दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई थी।
गौरतलब है मुशर्रफ ने उन्हें दी गई मौत की सजा को चुनौती देते हुए विशेष अदालत के गठन पर सवाल खड़ा किया था। वहीं विशेष अदालत ने 17 दिसंबर 2019 को देशद्रोह के मामले में मुशर्रफ को मौत की सजा सुनाई थी। यह मामला 2013 में तत्कालीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) सरकार द्वारा दायर कराया गया था।
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