सलमान को काले हिरन के शिकार मामले में 5 साल जेल

By Shobhna Jain | Posted on 5th Apr 2018 | मनोरंजन
altimg

जोधपुर, 5 अप्रैल (वीएनआई)| बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान को 1998 के काले हिरन के शिकार मामले में आज एक अदालत ने पांच साल कैद की सजा सुनाई, जबकि चार अन्य सह आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया। 

यह चार अन्य आरोपी फिल्मी सितारे सोनाली बेंद्रे, सैफ अली खान, तब्बू और नीलम हैं। 52 वर्षीय सलमान को कानून द्वारा प्रतिबंधित लुप्तप्राय प्रजाति के दो काले हिरनों के शिकार के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 9/51 के तहत दोषी पाया गया। घटना बॉलीवुड फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान अक्टूबर एक-दो 1998 को जोधपुर के समीप कनकनी गांव में हुई थी। उनको जोधपुर की सेंट्रल जेल ले जाया गया है। अगर सजा तीन साल जेल से कम की होती तो सलमान इसी अदालत में जमानत याचिका दाखिल कर सकते थे। लेकिन, उन्हें अब जमानत के लिए सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाना होगा।

सलमान के पक्ष का प्रतिनिधित्व वकील हस्तिमल सारस्वत कर रहे थे। सलमान को यह फैसला मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी देव कुमार खत्री ने सुनाया। इस दौरान सलमान की बहन अलविरा और अर्पिता भी मौजूद थीं। मामले की सुनवाई पिछले 19 साल से चल रही थी और अदालत ने 28 मार्च की हुई अंतिम बहस के बाद आदेश को सुरक्षित रख लिया था। जीव रक्षा बिशनोई सभा ने अन्य आरोपियों को बरी करने के फैसले का विरोध किया है। संगठन के राज्य अध्यक्ष शिवराज बिशनोई ने कहा कि इन्हें बरी करने के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी।


Leave a Comment:
Name*
Email*
City*
Comment*
Captcha*     8 + 4 =

No comments found. Be a first comment here!

ताजा खबरें

Quote of the Day
Posted on 14th Nov 2024

Connect with Social

प्रचलित खबरें

Today in history
Posted on 22nd Dec 2022
© 2020 VNI News. All Rights Reserved. Designed & Developed by protocom india