नई दिल्ली, 13 सितम्बर (वीएनआई) आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। हालांकि कोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी को सही बताया है।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख रुपये के मुचकले पर जमानत के आदेश दिए है। जस्टिस भुइयां ने कहा, "जमानत नियम है, और जेल अपवाद। सभी अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अभियोजन और मुकदमे की प्रक्रिया अपने आप में सजा का रूप न बन जाए। उन्होंने आगे कहा, असहयोग का मतलब खुद को दोषी ठहराना नहीं हो सकता, इसलिए इस आधार पर सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी अस्वीकार्य है।
गौरतलब दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर सीबीआई की ओर से हुई गिरफ्तारी को चुनौती देने और जमानत के लिए सीएम केजरीवाल की ओर से दो याचिकाएं दायर की गई थीं। सुप्रीम कोर्ट में पांच सितंबर को इस पर सुनवाई हुई थी। जिसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। वहीं केजरीवाल 156 दिन के बाद जेल से बाहर आएंगे।
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