नई दिल्ली, 20 जून, (वीएनआई) आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत अर्जी मंजूर कर दी है। साथ ही साथ कोर्ट ने 1 लाख रुपये के जमानत बांड पर जमानत मंजूर की है।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अरविंद केजरीवाल की जमानत आदेश पर रोक लगाने की अपील को खारिज कर दिया। केजरीवाल पर ईडी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को नकद भुगतान मिला और उनके होटल के बिल सह-आरोपी चनप्रीत सिंह ने चुकाए। ईडी ने ये दावा किया कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं।
गौरतलब है प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। वहीं मई में उन्हें लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने 01 जून तक अंतरिम जमानत दी थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2 जून को मुख्यमंत्री केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण कर दिया था।