नई दिल्ली, 17 जुलाई, (वीएनआई) कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के बागी हुए 15 बागी विधायकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने बीते मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हम यह नहीं तय कर सकते हैं कि स्पीकर इस्तीफा स्वीकार करें या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जब 10वां शेड्यूल (एंटी डिफेक्शन लॉ) जोड़ा गया था तो स्पीकर को काफी ऊंचा दर्जा दिया गया था। इस मामले में स्पीकार, मुख्यमंत्री और तमाम विधायकों का पक्ष सुनने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना फैसला दे सकता है।
गौरतलब है राज्य में गठबंधन सरकार के इन विधायकों का इस्तीफा कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर केआर रमेश कुमार ने स्वीकार नहीं किया है, जिसकी वजह से इन बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
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