नवजोत सिंह सिद्धू गैर इरादतन हत्या के मामले में बरी

By Shobhna Jain | Posted on 15th May 2018 | राजनीति
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नई दिल्ली, 15 मई (वीएनआई)| पंजाब के पर्यटन मंत्री और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज सिद्धू पर लगे 30 साल पुराने गैर इरादतन हत्या के आरोपों से उन्हें बरी कर दिया है। सिद्धू को इसके लिए पहले तीन साल जेल की सजा सुनाई गई थी।

न्यायाधीश जे.चेलमेश्वर और न्यायाधीश संजय किशन कौल की पीठ ने सिद्धू को रोडरेज के दौरान गैर इरादतन हत्या के मामले में बरी कर दिया है लेकिन जानबूझकर चोट पहुंचाने के मामले में दोषी ठहराते हुए उन पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी उनके कजिन रुपिंदर सिंह सिद्धू को भी सभी आरोपों से बरी कर दिया है।


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