नई दिल्ली, 13 मार्च, (वीएनआई) उत्तरप्रदेश के चर्चित उन्नाव रेप मामले में दोषी भाजपा से निष्काषित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को पीड़िता की पिता की मौत के मामले में कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है।
दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर समेत 7 दोषियों को 10 साल की जेल की सजा के साथ 10-10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट में इससे पहले गुरुवार को सुनवाई के दौरान दोषी कुलदीप सिंह सेंगर ने दलील दी थी कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उन्हें फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए और उनकी आंखों में तेजाब डाल दिया जाना चाहिए।
गौरतलब है 9 अप्रैल 2018 को उन्नाव में पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत हो गई थी। परिजनों ने उनकी हत्या किए जाने का आरोप लगाया था। 13 अगस्त 2019 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने कहा था- पीड़िता के पिता को कथित रूप से गलत तरीके से फंसाया गया था। जिसके बाद उन्हें हिरासत में जेल भेज दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। गौरतलब है कि 3 मार्च को कुलदीप सिंह सेंगर को आपराधिक साजिश के तहत दोषी करार दिया गया था।
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