अहमदाबाद, 25 जुलाई, (वीएनआई) पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को साल 2015 में पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान हिंसा फैलाने के आरोप में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई गई है। इस मामले में हार्दिक पटेल समेत 3 लोग को दोषी करार दिया गया है। जबकि इस मामले में 14 आरोपियों को बरी कर दिया गया।
गौरतलब है हार्दिक पटेल पर 2015 में हुए पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान बीजेपी विधायक ऋषिकेश पटले के दफ्तर में तोड़फोड़ का मुकदमा भी चल रहा था। इस आंदोलन के दौरान मेहसाणा के विषनगर में दंगा हो गया था। इस आंदोलन के बाद ही हार्दिक पटेल पाटीदार नेता के तौर पर उभरकर आए थे। न्यायलय ने 2015 में दंगे के मामले में हार्दिक पटेल को दोषी मानते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हार्दिक पटेल के वकीलों की तरफ से जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है।
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