नई दिल्ली, 17 जुलाई, (वीएनआई)। लाभ के पद के मामले में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की उस याचिका को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने खुद याचिकाकर्ता से बहस करने अनुमति मांगी थी।
चुनाव आयोग ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा चूंकि याचिकाकर्ता वर्तमान में चल रही प्रक्रिया में गवाह नहीं है, इसलिए उसकी याचिका पर क्रॉस-इग्जामिनेशन की ना तो जरूरत है और ना ही ये उचित समय है। आयोग ने लाभ के पद पर होने के कारण आप विधायकों की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग करने वाले याचिकाकर्ता प्रशांत पटेल और अन्य से बहस करने की अनुमति देने की अर्जी को अनुचित बताते हुये खारिज कर दिया। अब याचिका पर चुनाव आयोग ने अंतिम बहस के लिए 23 जुलाई की तारीख तय की है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट से आप के विधायकों की सदस्यता बहाल किए जाने के बाद चुनाव आयोग ने 17 मई से मामले की सुनवाई दोबारा शुरू कर दी थी। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायलय ने चुनाव आयोग की सिफारिश और राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था।
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