नई दिल्ली, 07 मई, (वीएनआई) दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को घरेलू हिंसा के आरोपों से मुक्त कर दिया।
न्यायमूर्ति चंद्र शेखर ने भारती की उस दलील को स्वीकार करने के बाद आपराधिक मामले को खत्म करने की अनुमति दी, जिसमें भारती ने कहा था कि, वे और उनकी पत्नी लिपिका मित्रा एक साथ खुशी से रह रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि, अगर महिला को आपत्ति नहीं है तो उनके उपर लगे आरोपों को खत्म किया जाता है। भारती ने इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय में कहा था कि मध्यस्थता के मार्फत से उनके और उनकी पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद सुलझ गया है और उन्होंने इस मामले को खारिज किये जाने की मांग की थी। लेकिन उच्च न्यायालय ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। गौरतलब है कि बीते महीने में दिल्ली कोर्ट ने सोमनाथ भारती पर घरेलू हिंसा मामले के आरोप तय किए थे। सोमनाथ भारती पर दहेज प्रताड़ना, धोखाधड़ी और धमकी देने की धाराओं के तहत आरोप दर्ज किए गए थे।
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