नई दिल्ली, 16 जुलाई, (वीएनआई) हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को दिल्ली हाईकोर्ट ने आज राहत देते हुए एक सप्ताह की पैरोल दे दी है।
हाईकोर्ट से चौटाला ने 18 जुलाई अपने पोते अर्जुन के सगाई समारोह में शामिल होने के लिए 4 सप्ताह की पैरौल मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी मांग को खारिज करते हुए 50 हजार के निजी मुचलके पर केवल एक हफ्ते की पैरोल दी है। कोर्ट ने साथ ही कहा है कि वे जेल के नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। गौरतलब है शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में 10 साल की सजा काट रहे पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी बढ़ती उम्र और दिव्यांगता के चलते समय से पूर्व सजा माफ करने की अर्जी लगा चुके हैं। हाई कोर्ट ने इस याचिका के निपटारे के लिए दिल्ली सरकार को आदेश दिए थे, लेकिन यह याचिका दिल्ली सरकार के विचाराधीन है।
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