इलाहाबाद, 23 जून, (वीएनआई) समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सरकारी बंगले को लेकर नई मुश्किल में घिरते नज़र आ रहे है, राजनीतिक खींचातान के बाद यह मामला अब न्यायपालिका पहुंच चूका है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में कथित तौर पर अखिलेश यादव द्वारा सरकारी बंगले में तोड़फोड़ की जांच और कार्रवाई की मांग को लेकर एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस याचिका को स्वीकार कर लिया है। 3 जुलाई को इस याचिका पर जस्टिस बीके नारायण व जस्टिस राजीव गुप्ता की खंडपीठ सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि अखिलेश यादव सरकारी बंगला खाली करने के दौरान जमकर तोड़फोड़ करने को लेकर विपक्षी दलों के निशाने पर आने के बाद उनके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट मे मेरठ के राहुल राणा और अन्य ने जनहित याचिका दाखिल की है, जिसमे इस मामले में जांच व कार्रवाई की मांग की गई है।
गौरतलब है सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूपी के पूर्व मुख्यमंत्रियों द्वारा सरकारी बंगले पर कब्जे को को लेकर पिछले दिनो एक आदेश जारी हुआ था। जिसमे पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करने को कहा था। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों ने इस आदेश के बाद अपना बंगला खाली करना शुरू किया तो उसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी अपना बंगला खाली किया था। लेकिन वह बंगला खाली करने के दौरान बंगले से अपना हर सामान वह साथ ले गए थे, जिसके बाद मिडिया में उनके बंगले में तोड़फोड़ की खबरें आई थी।
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