नई दिल्ली, 12 जुलाई, (वीएनआई) दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल को सर्वोच्च न्यायलय ने कूड़ा निस्तारण मामले पर कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि उप राज्यपाल कार्यालय दिल्ली में कूड़े के निस्तारण को लेकर उचित कदम नहीं उठाया।
सर्वोच्च न्यायलय ने कहा कि दिल्ली में कचरे को मैनेज करने के लिए पर्याप्त प्रभावी उपाय नहीं किए।एलजी अनिल बैजल ने कोर्ट से कहा था कि कूड़ा निस्तारण की जिम्मेदारी नगर निगम की है और वह उसकी निगरानी के इंचार्ज हैं। न्यायलय में सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी कॉलिन गोंजाल्वेस ने कहा कि बैठकों में एलजी कार्यालय से कोई भी नहीं आया। यह जानकर जजों ने एलजी को कहा, 'आप कहते हैं 'मेरे पास पावर है, मैं सुपरमैंन हूं।' लेकिन आप कुछ करते नहीं।' अदालत ने उप राज्यपाल से कूड़ा बटोरने वालों को आइडेंडिटी कार्ड मुहैया कराने और पूरे मामले पर दोपहर 2 बजे तक अपडेट करने का आदेश भी दिया है।
इससे पहले सुनवाई के दौरान न्यायलय ने कहा था कि दिल्ली कचरे के पहाड़ के नीचे दबी जा रही है और मुंबई पानी में डूब रहा है, लेकिन सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं। सर्वोच्च न्यायलय ने बीते मंगलवार को कचरा प्रबंधन की अपनी नीतियों पर हलफनामा दाखिल न करने पर 10 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों पर जुर्माना लगाया था। बता दें कि दिल्ली में जगह-जगह फैले कचरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
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