सुप्रीम कोर्ट ने कहा एडल्टरी अपराध नहीं, पर तलाक के लिए वाजिब वजह हो सकता है

By Shobhna Jain | Posted on 27th Sep 2018 | देश
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नई दिल्ली, 27 सितम्बर, (वीएनआई) सुप्रीम कोर्ट ने एडल्टरी कानून पर आज अपना फैसला सुनाते हुए कहा एडल्टरी अपराध नहीं है।

गौरतलब है आईपीसी की धारा 497 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर अगस्त में सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने आज इस मामले पर फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने फैसला पढ़ते वक्त कहा कि पति पत्नी का मालिक नहीं है। महिला की गरिमा सबसे ऊपर है और उसका अपमान नहीं किया जा सकता है। महिला के सम्मान के खिलाफ आचरण गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 497 महिला और पुरुष में भेदभाव दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि आईपीसी की धारा 497 असंवैधानिक है।


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