नई दिल्ली, 30 जनवरी, (वीएनआई) सर्वोच्च न्यायलय ने आज अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति अधिनियम में संशोधन पर रोक लगाने से एक बार फिर इनकार कर दिया है।
न्यायधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसके साथ-साथ कहा है कि वह पुनरीक्षण याचिका समेत सभी मामलों पर 19 फरवरी को सुनवाई करेगा। न्यायलय का यह फैसला वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह की ओर से लगाई गई उस याचिका पर आया है जिसमें उन्होंने इस अधिनियम में किए गए बदलाव पर तत्काल रोक लगाने की मांग की थी। गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शीर्ष अदालत के मार्च के फैसले को निष्प्रभावी बनाने और अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति कानून की पहले की स्थिति बहाल करने के लिए इसमें किए गए संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था।
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