नई दिल्ली, 26 नवंबर, (वीएनआई) महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के फैसले को चुनौती देने वाली शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस की याचिका पर अपना फैसला सुना दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में कहा कि 27 नवंबर को शाम 5 बजे फ्लोर टेस्ट होगा। कोर्ट ने कहा कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होगी जो विधायकों को शपथ दिलाएगा। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि फ्लोर टेस्ट के दौरान गुप्त मतदान गुप्त नहीं होगा और इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। इससे पहले सोमवार को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
No comments found. Be a first comment here!