नई दिल्ली, 09 नवंबर, (वीएनआई) अयोध्या राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामले में आज सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला देते हुए अब विवादित जमीन रामलला विराजमान को देते हुए केंद्र सरकार को तीन महीने में ट्रस्ट बनाकर मंदिर निर्माण का काम शुरू करने का आदेश दिया।
पांच जजों की संवैधानिक पीठ आज इस मामले में एतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विवादित भूमि पर मंदिर के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ट्रस्ट बनाए, 3 महीने की भीतर इसका नियम बनाए केंद्र, कोर्ट ने ये भी कहा कि मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ की वैकल्पिक ज़मीन मिले. या तो केंद्र 1993 में अधिगृहित जमीन से दे या राज्य सरकार अयोध्या में ही कहीं देस हम अनुच्छेद 142 के तहत मिली विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मुस्लिम पक्ष को ज़मीन दे रहे हैं. सरकार ट्रस्ट में निर्मोही को भी उपयुक्त प्रतिनिधित्व देने पर भी विचार करे।
गौरतलब है इस बेंच ने लगातार 40 दिन की मैराथन सुनवाई के बाद बीती 16 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। वहीं फैसले के बाद से देश में हलचल बढ़ गई थी। सभी राज्यों में पुलिस अलर्ट पर है और सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त कर लिए गए हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है।
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