नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, (वीएनआई) सर्वोच्च न्यायलय ने मी टू कैंपेन के तहत लगे आरोपों के मामले में दायर याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इंकार कर दिया है।
गौरतलब है एक वकील ने आज सर्वोच्च न्यायलय में मी टू के मामलों को लेकर याचिका दायर करते हुए ये मांग भी की थी कि राष्ट्रीय महिला आयोग को इस बात के निर्देश दिए जाएं कि इससे जुड़े मामलों का स्वत: संज्ञान लेते हुए आयोग पीड़िताओं की मदद के लिए आगे आए। वहीं न्यायलय ने याचिकाकर्ता की इस मांग को ठुकरा दिया है।
मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई और जस्टिस एस के कौल वाली दो सदस्यीय बेंच ने वकील एम एल शर्मा को बताया कि इस याचिका पर तत्काल सुनवाई नहीं होगी। न्यायलय ने कहा कि ये याचिका नियमित क्रम में सुनवाई के लिए लिस्टेड की जाएगी। साथ ही इस याचिका में ये भी मांग की गई थी कि जिन महिलाओं ने खुलकर अपनी बात कही है, उन्हें सुरक्षा देने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग को निर्देश दिए जाएं।
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