नई दिल्ली, 12 अप्रैल, (वीएनआई) चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद आज अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सील बंद लिफाफे में सभी दल चुनाव आयोग को चंदे की जानकारी दें। कोर्ट ने साथ ही कहा कि इस मामले पर सुनवाई जारी रहेगी।
राजनीतिक दलों से सुप्रीम कोर्ट ने 30 मई तक चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चंदा देने वालों का विवरण, उनसे प्राप्त राशि, प्रत्येक बॉन्ड पर प्राप्त भुगतान आदि का विवरण चुनाव आयोग को देने को कहा है। न्यायलय ने कहा है कि सभी दल बताएं कि अब तक कितना चंदा उनको प्राप्त हुआ। गौरतलब है इस मामले में कोर्ट ने केंद्र और याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। वहीं अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल का कहना था कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान चुनावी बांड के मुद्दे पर कोर्ट आदेश न पारित करे।
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